Second Marriage :सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त हुए नियम, दूसरी शादी से पहले लेनी होगी सरकार की अनुमति, जाने पूरी जानकारी!

Second Marriage :

आज के आर्टिकल में हम आपको सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने कोनसे नियम लागु किये है और वह नियम किस समय काम आने वाला है इस की पूरी जानकारी हम आपको आगे के आर्टिकल में देने जा रहे है आइये जानते है।

आपको बता दे की सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नए नियम जारी किए गए हैं, और जिस के तहत उन्हें Second Marriage के लिए पहले सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होंगीं।

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राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तत्काल प्रभाव से आदेश लागू किया है। जिस में कर्मचारियों लिए कुछ नियम तय किए गए है।

सरकारी कर्मचारियों को बता दे की कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के तहत यदि पत्नी या पति जीवित है तो सरकारी कर्मचारियों को अन्य व्यक्ति से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी अनिवार्य है। बिना अनुमति के सरकारी कर्मचारि Second Marriage नहीं कर सकता है।

Assan Govt Employees

सरकारी कर्मचारियों को असम सरकार द्वारा इस के लिए नियम लागु कर दिए है और आपके जानकारी के लिए बता दे की असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को स्पष्ट रुप से बताया की पति या पत्नी के जीवित होते हुए Second Marriage करने पर रोक लगाने के लिए यह प्रावधान और नियम लागु कर दिया है।

अगर सरकारी कर्मचारि के पास कानून के तहत उसे शादी करने की अनुमति मिल भी जाती है तो वह Second Marriage करने से पहले सरकार की अनुमति लेनेकी आवश्यकता होंगी।

आपको बता दे की इस में तलाक के मानदंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। CM हिमंत बिस्वा सरमा ने नियम को तत्काल लागू करने का निर्णय लिया है और यह नियम देश के सभी नागरिक के ऊपर लागु किया जाएंगा।

नियम तत्काल प्रभाव से लागू

इस में Assan कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए दिशा निर्देश असम सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 26 के प्रावधान के अनुसार जारी किए चुके है।

इस नियम का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण सरकारी कर्मचारियों और सेवक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। असम के राज्य कर्मियों द्वारा इस नियम का उल्लंघन करने पर उन के ऊपर बड़ा जुर्माना लगाए भी जा सकता है।

यह नियम जीवनसाथी के जीवित रहने पर किसी अन्य व्यक्तिगत के सात शादी करने पर रोक लगाने के लिए लागु किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने पत्र में स्पष्टरुप से बताया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी अथवा पति जीवित है तो सरकार की बिना अनुमति के दूसरी शादी नहीं कर सकता है।

दिशा निर्देश असम सिविल सेवा नियमावली नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार

  • आपको बता दे की पहले नियम के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी जीवित है।
  • तो सरकार की बिना अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता।
  • इस नियम तहत कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी सरकार की बिना अनुमति के किसी ऐसे व्यक्ति से सात शादी नहीं कर सकती, जिस की पत्नी जीवित है।
  • राज्य सरकार के कर्मचारियों को सिविल सेवा में शामिल होने पर एक शपथ पत्र जमा करना आवश्यक है।
  • निश्चित रूप से इस तरह का प्रावधान नियम पुस्तिका में काम से कम 1964 से है।
  • केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम का पहला संस्करण अधिसूचित जारी किया गया था।
  • सभी राज्य कर्मी को इस नियम को मनाना अनिवार्य होगा।

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