Tractor Subsidy Yojana : ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी दे रही है सरकार, दीपावली से पहले करे आवेदन।

Tractor Subsidy Yojana :

खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई लाभ दे रही है। सरकार लगातार खेती की लागत में कमी लाने पर जोर दे रही है। कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देकर सरकार किसानों की श्रम लागत में कमी लाने के लिए किसानों को ट्रैक्टर खरीदी पर 50% सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है।

किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% अनुदान देकर सरकार खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है। ट्रैक्टर पर ही नहीं किसानों के लिए 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है। जिसमें सबसे अधिक अनुदान ट्रैक्टर पर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने किसानों को अनुदान देने के लिए 119 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है।

कितना होगा फायदा

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खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह सरकार की एक नई योजना है। इस योजना के तहत लाभ मिलने से किसानों की खेती में लागत कम से कम हो सकती है। इस प्रकार किसान अपनी लागत को कम कर पाएंगे और अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे। इसी तरह से भारत सरकार किसानों की आय दोगुनी कर सकेंगे।

इस योजना से ट्रैक्टर, पावर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, रोटो कल्टीवेटर, हैप्पी सीडर, पोटेटो प्लांटर, रीपर कम बाइंडर, डिस्क पलाऊ, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, पावर स्प्रेयर जैसे कुल 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के लाभ में किसान उत्पादक संगठन ( FPO) और पैक्स संगठन, जीविका ग्रुप, यदि को दिया जायगा।

क्या है कृषि यांत्रिकीकरण योजना

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बिहार के किसानों बिहार सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजना की शुरुआत की है जिसमे उन्हें कृषि यंत्रो पर सब्सिड़ी दी जाती है। केंद्र सरकार का भी इस योजना में सहयोग है। इस योजना का लाभ बिहार के किसानों को दिया जाएगा। योजना के तहत 80% तक अनुदान दिया जायेगा। योजना की खास बात है कि वैसे उपकरण जो बिहार कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं उन पर 10% अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

कितना दिया जाएगा लाभ

इस योजना के तहत सामान्य कृषि यंत्रों पर 80% जबकि ट्रैक्टर पर 50% अनुदान दिया जाने वाला है। बिहार में निर्मित कृषि उपकरणों पर 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसलिए कृषि यंत्रों पर 80%+10% यानी 90% अनुदान दिया जाएगा। बिहार में निर्माण किए गए ट्रैक्टर पर कुल 60% का अनुदान दिया जाएगा।

  • ट्रैक्टर पर सामान्य किसानों को 25% अनुदान दिया जाएगा। यानि अधिकतम 45000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
  • एससी और एसटी वर्ग के किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम 67,500 रुपए का अनुदान एससी एसटी वर्ग के किसानों को दिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • जमीन का रसीद
  • आधार कार्ड
  • किसान पंजीकरण
  • एलपीसी
  • जाति का प्रमाण पत्र ( यदि लागू हो )

लाभ लेने की प्रक्रिया

ट्रैक्टर पर 50% अनुदान पाने के लिए बिहार कृषि विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ जाना होगा। मेन्यू बार में ऑनलाइन आवेदन करें पर जाएं। कृषि यांत्रिकीकरण योजना पर क्लिक करें आवेदन करें। योजना में आवेदन करने की सीधी लिंक को ब्राउजर में ओपन करने के लिए https://farmech.bih.nic.in पर जाएँ।

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