Ladli Bahna Awas Yojana :
सरकार महिलाओ की आर्थिक स्तिथि में सुधार आये इसके लिए नए कदम उठाते रहती है,इसी का ही एक फैसला लाड़ली बहना आवास योजना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई है। जिसके माध्यम से उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन ,उनके तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में ’’मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’’ लागू की है।
जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए महिलाओं को दिए जायेगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
मध्य प्रदेश की जिन बहनों ने लाडली बहना आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किए हैं उनके लिए बता दें कि आवास योजना की सहायता राशि की पहली किस्त विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाने के पश्चात ही महिलाओं के खाते में उपलब्ध करवाई जाएगी।
लाडली बहना आवास योजना का उद्देश्य:
- महिलाओं के स्वावलम्बन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखना
- महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्वावलम्बी बनाना
- परिवार स्तर पर निर्णय लिये जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना
- यह महिलाओँ की दिशा में लिया गया बोहत ही अच्छा कदम है ,जिससे महिलाओ का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र :
- जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
- जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।
- जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो।
- जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।
Ladli bahna Awas Yojana की पात्रता :
- मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
- विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
- आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
- 21 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- जिन महिलाओं के पास पक्का मकान नहीं है।