कर्मचारियों को केंद्र सरकार नौकरी के सात सात कहि तरह की सुविधाएं दी जाती है,आइये जानते है।
नौकरी के सात भी नौकरी के बाद भी
सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है और उनके मरने बाद वही पेंसन उनकी पत्नी को दी जाती है।
PENSION
सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद (CGHS Central Government Health Scheme) सुविधाएं दी जाती है।
CGHS FACLITIES
60 साल के बाद वाले लोगो को 3 लाख रूपये तक टैक्स की छूट दी जाती है और 80 उम्र के बाद ये छूट 5 लाख रुपये तक मिलती है।
TAX BENIFET
रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्यूटी की रकम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना पड़ता है।
GRATUITY
केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बची हुई छुट्टी के बदले मिलने वाले पैसों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता है।
LEAVE ENCASHMENT
कर्मचारियों प्रोविडेंट फंड से मिलने वाली राशि पर भी टैक्स छूट दी जाती है।
PF
60 साल या इससे ज़्यादा उम्र के रिटायर्ड कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर सेक्शन 8OD के तहत अधिकतम 50 हज़ार रुपये तक हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स छूट दी जाती है।