FD New Rules 2023 :
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि बैंकों को एक करोड़ रुपये तक की सभी फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आप समय के पहले निकलते है तो आपको चार्ज देना होगा। इस समय यह सीमा 15 लाख रुपये तक है। यानि अब गैर-निकासी योग्य फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए न्यूनतम राशि 15 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की जा सकती है।
इसका मतलब है कि व्यक्तियों द्वारा एक करोड़ रुपये और उससे कम राशि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर समय से पहले निकासी की सुविधा होनी चाहिए। इसके साथ ही बैंकों को फिक्स्ड डिपॉजिट की अवधि और साइज के अलावा समय-पूर्व निकासी का विकल्प नहीं होने के आधार पर अलग-अलग ब्याज दरों की पेशकश करने का बहुत से विकल्प भी दिया गया है।
यह नियम सभी कॉमर्शियल बैंकों और सहकारी बैंकों पर आज से लागू हो गए हैं। आरबीआई ने एक अन्य सर्कुलर में कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमा सीमा को मौजूदा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये और उससे अधिक कर दिए गए है।
क्रेडिट सूचना कंपनियों पर भी सख्ती:
इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी में सुधार करने में देरी करते है तो आपको प्रति दिन 100 चार्ज देना होगा। नया नियम लागू करने के लिए क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को छह महीने का वक्त दिया गया है।
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