November Update :
जैसे की आपको पता ही है की भारत सरकार द्वारा हार महीने कई नए नियमों को लागु किया जाता है। ऐसे में अब नवंबर महीना शुरू होने वाला है। इसलिए नवंबर में भी चार प्रमुख बदलाव होने वाले हैं, जिनका आप के जेब पर सीधा असर पड़ सकता है।
इन बदलावों में सभी बीमाधारकों के लिए केवाईसी कराना और जीएसटी चालान 30 दिन में पोर्टल पर अपलोड करना आदि शामिल हैं। अगर आपकी LIC पॉलिसी बंद पड़ी है तो आप इसे 31 ऑक्टोबर तक एक्टिव कर सकते है।
LIC : बंद पॉलिसी शुरू करे
अगर आप LIC की बंद पॉलिसी को शुरू करना चाहते है तो आपको 31 अक्तूबर कर लेना है। एक से 3 लाख के सम एश्योर्ड वाली बंद पड़ी पॉलिसी शुरू करने के लिए विलंब शुल्क में 30% या अधिकतम 3,500 रुपये और 3 लाख से अधिक की पॉलिसी पर 30 फीसदी या 4,000 रुपये तक छूट दी जाएगी।
GST: पोर्टल पर चालान 30 दिन में अपलोड करना जरूरी
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के मुताबिक, 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के कारोबार को एक नवंबर से 30 दिनों के अंदर ई- चालान पोर्टल पर GST चालान की जानकारी अपलोड करनी होगी। GST प्राधिकरण ने ये फैसला सितंबर में लिया था।
Derivatives Segment : लेनदेन पर अब ज्यादा शुल्क :
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि वह एक नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन के लिए अब आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। ये बदलाव एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस पर लागू होंगे। लेनदेन की लागत बढ़ाने से व्यापारियों विशेषकर खुदरा निवेशकों पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
बीमा के लिए केवाईसी जरूरी
एक नवंबर से भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सभी बीमा धारकों को केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। जिसका सीधा असर आपके दावे पर पड़ने वाला है। अगर आप KYC नहीं करते है तो बीमा कंपनियां आप के खर्च संबंधी दावों को रद्द कर सकती हैं।
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